shivpuri news - शिवपुरी के इन स्थानों पर अतिवर्षा के कारण आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित, धारा 144 के तहत आदेश जारी

 

अनुविभागीय दण्डाधिकारी शिवपुरी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत तहसील शिवपुरी अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्थलों पर वर्षाकाल अवधि तक जनसामान्य का आना-जाना प्रतिबंधित करने हेतु आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के तहत जन-सामान्य की जान एवं माल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तहसील शिवपुरी के सुल्तानगढ़ वाटर फॉल (जिला शिवपुरी एवं जिला ग्वालियर की सीमा), भदैया कुण्ड, सांख्य सागर झील (चांदपाठा), मडीखेडा बांध, टुंडा भरका, भूरा-खो तथा क्षेत्रांतर्गत अत्यधिक जल भराव वाले नदी, एवं जल संरचनाएं आदि पर आमजन का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सुल्तानगढ़ वाटरफॉल शिवपुरी एवं ग्वालियर की सीमा पर स्थित एक प्राकृतिक झरना है। जिसको देखने के लिए शिवपुरी एवं ग्वालियर से लोग आते है। वाटरफॉल का पहाड़ियों से होता हुआ बारिश का पानी बहुत तेजी से बढता है। जिससे लोग उसमें फंस जाते है। पूर्व में वर्ष 2018 में भी सुल्तानगढ़ वाटर फॉल को देखने गये लोग पानी अचानक बढ़ जाने के कारण वाटरफॉल में ही फंस कर रह गये थे। चार दिन के रेस्क्यू के बाद 45 लोगों को बचाया गया था एवं 10 लोगों की जान चली गई थी। इस वर्ष भी मानसून के मौसम में बड़ी संख्या में सुल्तानगढ़ वाटरफॉल को देखने वाले लोगों के आने की संभावना है, जन एवं पशु हानि को रोकने के लिए एवं इस प्रकार किसी प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिये ऐसे स्थलों पर धारा 144 लगाए जाने की कार्यवाही की गई है।


Dabang News

दबंग न्यूज एक ऐसा जनमंच है जहां हम सभी खबरों एवं जनसमस्याओं को पूर्णतः निष्पक्ष और बेवाक ढंग से प्रकाशित करते हैं।

Post a Comment

Previous Post Next Post