दबंग रिपोर्ट कोलारस-
कोलारस तहसील में लंबे
समय से लंवित नगर के मुरली मनोहर श्री राधा कृष्ण जी मन्दिर की गोरा कस्वा में स्थित
शासकीय भूमि पर से विगत दिवस गुरूवार दिनांक 21 तारीख को कोलारस एसडीएम गणेश जायसवाल
के निर्देशन में कोलारस तहसीलदार अखिलेश शर्मा, नायव
तहसीलदार पूजा यादव तथा कोलारस पुलिस की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही
को अंजाम दिया है।
मामला कोलारस नगर के मुरली मनोहर श्री राधा कृष्ण जी मन्दिर की शासकीय भूमि का
है। जिस पर नगर के ही नारायण दास पुत्र जानकीदास बैरागी, संजय, सोनू, दामोदर दास बैरागी तथा हरिदास
पुत्र नारायण दास बैरागी आदि ने अबैध कब्जा कर रखा था जिसके संबंध में भू राजस्व संहिता
की धारा 248 के तहत प्रकरण लंवे समय से कोलारस तहसील में लंबित था जिस पर विगत दिवस
गुरूवार दिनांक 21 तारीख को कोलारस एसडीएम गणेश जायसवाल के निर्देशन में राजस्व तथा
पुलिस की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करते हुऐ उक्त कब्जा धारियों
को भूमि से वेदखल कर मन्दिर की भूमि को मुक्त कराया।
पूर्व में प्रशासन कर चुका है अतिक्रमण हटाने का प्रयास-
उक्त मामले में कोलारस प्रशासन द्वारा विगत दिनांक 3 दिसम्वर2020 को भी अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया था लेकिन उक्त कब्जा धारियों की महिलाओं ने आगे आकर शासकीय कार्य में वाधक बनते हुऐ कोलारस तहसीलदार अखिलेश शर्मा व नायव तहसीलदार पूजा यादव से मौके पर खड़ी सोयबीन की फसल को काटने तक का आग्रह करते हुऐ कहा कि हमें उक्त फसल को काट लेने दिया जाये उसके उपरान्त हम स्वत: ही उक्त भूमि को खाली कर देंगे जिस पर कोलारस प्रशासन ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुऐ मौके पर खड़ी फसल को न उजाड़ते हुऐ कब्जा धारियों को उक्त फसल काटने तक का समय दिया था लेकिन वावजूद इसके कब्जा धारियों द्वारा सोयबीन की फसल काट लेने के उपरान्त उक्त भूमि की पुन: जुताई कर ली गई थी जिसके बाद विगत दिनांक गुरूवार को राजस्व तथा पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया।
कब्जा धारियों पर अधिरोपित है दस लाख से अधिक का जुर्माना-
उक्त प्रकरण में कब्जा धारी नारायण दास बैरागी पुत्र जानकी दास बैरागी, संजय, सोनू, दामोदर दास बैरागी पुत्रगण
स्व. पुरूषोत्तम दास बैरागी तथा
हरिदास बैरागी पुत्र नारायण दास बैरागी आदि पर तहसील न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 574/13-14-अ68 के
आदेश दिनांक 12-02-2016 द्वारा 10,06,790 रूपये (दस लाख छ हजार सात सौ नब्वे रूपये ) अर्थ दण्ड
(जुर्माना) अधिरोपित किया जाकर सिवल जेल भेजने का प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी कोलारस
को भेजा गया था । अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के आदेश दिनांक 09-10-2017 के क्रम में
उक्त कब्जा धारियों 15-15 दिवस सिविल भेजने की कार्यवाही की गई थी जिसके बाद 15 दिवस
की सजा काटने के उपरान्त कब्जा धारियों द्वारा पुन: उकत भूमि पर कब्जा कर फसल बोई
गई थी।