शिवपुरी- विधानसभा निर्वाचन 2018 चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को जुलूस सभा एवं लाउण्ड स्पीकर, हेलीकॉप्टर लेडिंग एवं टेकऑप और चुनाव प्रचार के लिए अभ्यर्थियों को वाहनों की अनुमतियां अब अनुविभागीय दण्डाधिकारी के स्थान पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने इस संबंध में जारी संशोधित आदेश में उल्लेख किया है कि पूर्व में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को जुलूस निकालने, सभा एवं लाउण्ड स्पीकर की अनुमति देने, हेलीकॉप्टर के लेडिंग एवं टेकऑप की अनुमति, चुनाव प्रचार के लिए अभ्यर्थियों को वाहनों की अनुमति प्रदाय करने हेतु पूर्व में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया था। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त अनुमतियां हेतु सिंगल विण्डो सिस्टम (सुविधा पोर्टल) लॉच किया गया है। जिसके तहत यह सभी अनुमतियां अब संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।