राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को जुलूस निकालने की अग्रिम सूचना क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन को देनी होगी

दबंग रिपोर्ट शिवपुरी-

जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने जिले में विधानसभा निर्वाचन 2018 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन के प्रचार-प्रसार हेतु राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा जुलूस निकालने के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने 13 दिसम्बर 2018 तक प्रभावशील रहेगा। 

जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती शिल्पा गुप्ता द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि जुलूस/मोटर साइकिल जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को यह बात तय कर लेनी चाहिए कि जुलूस किस समय, किस स्थान से शुरू होगा और किस मार्ग से होकर जाएगा और किस समय किस स्थान पर समाप्त होगा। आयोजक कार्यक्रम व जुलूस के रूट की अग्रिम सूचना क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन में देंगे। क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन अधिकारी आवेदन पत्र पर अपना मतांकन अंकित कर आवेदन पत्र संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जुलूस निकालने की अनुमति देंगे। आयोजक जुलूस/कार्यक्रम में शामिल होने वाली पब्लिक की अनुमानित संख्या अनिवार्य रूप से दर्शानी होगी। जिससे पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था व ट्राफिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके, आयोजक जुलूस को रूट के विपरित/प्रतिबंधित स्थानों से नहीं निकाल सकेंगे। 

जुलूस के इंतजाम ऐसे किया जाए कि यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न किए बिना जुलुस का निकलना संभव हो सकें। यदि जुलुस लम्बा हो तो लम्बाई वाले टुकड़ों में संगठित किया जाना चाहिए। जुलूस सड़क की वांयी तरफ रखा जाना होगा और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाह का कड़ाई से पालन किया जाएगा। जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ऐसी चीजें लेकर चलने पर अवांछनीय तत्वों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो, उन पर राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को नियंत्रण करना होगा। किसी भी राजनैतिक दलों के नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सर्वजनिक स्थानों पर जलाने ओर इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करेंगे। राजनैतिक दल/अभ्यर्थी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले जुलूस पर आने वाला व्यय अभ्यर्थी के व्यय में शामिल किया जाएगा। 

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