पैसे या बस्तु लेकर मतदान करने बाले को होगी एक साल की जेल

दबंग रिपोर्ट  शिवपुरी-

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-बी के प्रावधान अनुसार कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के उद्देश्य से नगद या बस्तु के रूप में कोई परितोषण (रिश्वत) देता है या लेने पर एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। इसी प्रकार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-सी के प्रावधान अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी अभ्यर्थी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देने पर एक वर्ष के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

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